

धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के दो प्रकरण में 14 लीटर कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु अपने कब्जे में रखा आरोपी गिरफ्तार चन्द्रपुर पुलिस की लगातार कार्यवाही

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री हरीश यादव (रा.पु.से.), एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) चंद्रपुर-डभरा श्रीमती अंजली गुप्ता (रा.पु.से.) के द्वारा क्षेत्र में हो रहे, अवैध जुआ, सट्टा, शराब और नशीले मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए दिये गए कड़े निर्देश के परिपालन में थाना प्रभारी चन्द्रपुर के द्वारा थाना क्षेत्र में मुखबिर तैनात किया गया था। घटना दिनांक 14.05.2025 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम परसापाली पुल के पास रोड किनारे एवं ग्राम मडवा तालाब के किनारे मेड पर अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री करने हेतु ग्राहक का इंतजार कर रहा है सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराकर बताये स्थान पर जाकर रेड कार्यवाही हेतु घेराबंदी कर पकड़कर आरोपी मनमोहन सोने पिता चीनी लाल सोने उम्र 34 वर्ष एवं राकेश रात्रे पिता जयराम रात्रे उम्र 26 वर्ष दोनों साकिन मेढ़ापाली थाना डभरा के कब्जे से 06 लीटर एवं 08 लीटर, कुल 14 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त किया गया। दोनों आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 41/2025, 42/2025 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर दिनांक 14.05.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी चन्द्रपुर निरीक्षक गगन बाजपेई, प्र. आर. उमाशंकर सिदार, रामनारायण राठौर, आर. महेन्द्र राठौर, मधु सिदार, राधेश्याम बरेठ एवं थाना स्टाप का विशेष योगदान रहा।