आरोपी- दीपक खरे उम्र 30 वर्ष निवासी पेंड्री थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चाम्पा
⏺️ आरोपी के विरूद्ध धारा 331(6), 296, 351(2), 115(2) BNS के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर
⏩ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता गंगा बाई शुक्ला उम्र 70 साल निवासी पेंड्री थाना पामगढ़ जो दिनांक 01.09.2024 की रात्रि करीब 09.30 बजे अपने घर में सोई थी। तभी आरोपी दीपक खरे इसके घर के बाहर से आवाज लगाकर बोला की डोकरी पीने के लिए पानी दो तब यह अंदर से आवाज लगाकर बोली कि पानी नही है पानी को फेक दी हूँ बोली इतने में आरोपी द्वारा छत के ऊपर से घर अंदर घुस आया और बुजुर्ग महिला को अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट कर पीछे के दरवाजा से भाग गया कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 326/2024 धारा 331(6), 296, 351(2), 115(2) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
⏩ बुजुर्ग महिला पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन तत्काल थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा में घटना स्थल पहुंचकर निरीक्षण किया जाकर आरोपी दीपक खरे साकिन पेंड्री को उसके सकुनत से पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबध में पूछताछ करने पर जूर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 04.09.2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
⏩उक्त कार्यवाही मे उप निरी मनोहर लाल सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़, महिला प्रधान आरक्षक मंजू सिंह आर. टिकेश्वर राठौर, आर सूरज पाटले एवं थाना पामगढ़ स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा.