

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक 28.01.2025 थाना सक्ती, जिला सक्ती(छ.ग.)
अपराध क्र. 34/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट
ऽ पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकित शर्मा के निर्देश पर नशीले पदार्थ के कारोबारियों के
विरुद्ध कार्यवाही जारी….
ऽ अवैध रूप देशी महुआ शराब बिक्री हेतु रखने वाला आरोपी नंदलाल राठौर पिता जगेश्वर राठौर उम्र 54 साल साकिन सिंधनसरा थाना सक्ती की गिरफ्तारी।
ऽ आरोपी के कब्जे से 06 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 600/- रूपये।
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मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान् पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भापुसे) द्वारा नशीले पदार्थों के कारोबारियों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के दिये गये दिशा निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव (रा.पु.से.) एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कुंवर (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में क्षेत्र में सक्रिय मुखबिर तैनात कर सूचना संकलन किया जा रहा है कि दिनांक 28.01.2025 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम सिंधनसरा निवासी नंदलाल राठौर के द्वारा अवैध रूप से अपने घर के सामने में बिक्री करने के लिए कच्ची महुआ शराब रखा है कि सूचना पर पुलिस स्टाफ एवं गवाहन के मुखबिर के बताये स्थान पर रेड कार्यवाही किया जो नंदलाल राठौर के के कब्जे से 06 लीटर क्षमता वाली 03 नग हरे रंग की स्प्राईड बाटल में प्रत्येक में 02-02 लीटर कुल 06 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 600/- रूपये। रखे हुये रंगेहाथ पकड़ा गया। जिसे उक्त शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज/लायसेंस हो तो पेश करने हेतु नोटिस दिए जाने पर कोई वैध दस्तावेज या लायसेंस नहीं होना लिखित में दिया जिससे उपरोक्त शराब को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी नंदलाल राठौर पिता जगेश्वर राठौर उम्र 54 साल साकिन सिंधनसरा थाना सक्ती का कृत्य धारा सदर धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड लेकर जेल भेजा गया हैं।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक बृजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में उप निरीक्षक भूपेन्द्र चन्द्रा, सउनि मथुरा प्रसाद मन्नेवार , प्र. आर. 50 उमेश साहू ,आरक्षक यादराम चन्द्रा, घनश्याम टण्डन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।