➡️ थाना मालखरौदा की कार्यवाही
➡️ अपराध क्रमांक 336/2024 धारा 74 BNS, 8,10 पास्को एक्ट धारा 3(2) (v)(क) st/sc एक्ट
➡️ आरोपी — देव कुमार साहू पिता स्व. घासी राम साहू ग्राम आडील, थाना मालखरौदा, जिला सक्ति।
➡️ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिग लड़की आरोपी के पास ट्यूशन पढ़ती है, जो दिनांक 26.12.2024 को आरोपी द्वारा बुरी नियत रखते हुए छेड़छाड़ किया है, प्रार्थी की रिपोर्ट पर उपरोक्त अपराध धारा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामला गंभीर प्रकृति एवं बालिका संबंधी होने से सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.), पुलिस अधीक्षक महोदया जिला सक्ति, सुश्री रमा पटेल (रा.पु.से.)अति. पुलिस अधीक्षक महोदया , एवम मनीष कुंवर (रा. पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी महोदय (पुलिस) सक्ति के द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया, जिस पर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु उसके निवास स्थान टीम भेजा गई जहा आरोपी घर में मिला जिसे अभिरक्षा में लेकर थाना लाकर पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया , आरोपी को दिनांक 27.12.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया ।
उक्त कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सकती, जिला सक्ति निरीक्षक राजेश पटेल थाना प्रभारी मालखरौदा, उप निरी. सी.पी. कंवर, स.उ.नि. आदित्य सिंह , आरक्षक शत्रुघ्न जांगड़े, अरुण सिंह , म. आर. गीतांजलि चंद्रा,का सराहनीय योगदान रहा ।