आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366,376 भादवि 04,06 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
⏺️ आरोपी मनोज ध्रुव पिता छेदू ध्रुव उम्र 21 वर्ष निवासी नेताजी चौक जांजगीर थाना जांजगीर जिला जांजगीर चांपा
⏩ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है पीड़िता दिनांक 20.05.2024 के दोपहर 14:00 करीबन घर से निकली थी जो शाम तक घर वापस नही आये किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 220/ 24 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
⏩ नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात आरोपी एवम अपहृता की पतासाजी हेतु श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में थाना स्तर पर टीम गठित किया गया। इसी क्रम में शिवरीनारायण पुलिस द्वारा अति पुलिस अधीक्षक श्री राजेंद्र कुमार जायसवाल एवम SDOP चांपा श्री यदुमणि सिदार के मार्गदर्शन में अज्ञात आरोपी एवं अपहृत बालिका की पतासाजी की जा रही थी। दौरान विवेचना अपहृता बालिका को गवाहों के समक्ष बरामद किया जाकर महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया। विवेचना दौरान प्रकरण में धारा 366,376 भादवि 04,06 पाक्सो एक्ट जोडी गई है।
⏩ प्रकरण के आरोपी मनोज ध्रुव निवासी नेताजी चौक जांजगीर को घटना के संबंध में पुछताछ किया गया जिसके द्वारा घटना घटित एवं जुर्म करना स्वीकार किए जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 07.08.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
⏩ उपरोक्त कार्यवाही में उपनिरी. सागर पाठक थाना प्रभारी शिवरीनारायण, ASI प्रमोद महार, प्रआर. तारिकेश पाण्डेय, आरक्षक द्वारीका साहू, तेरस साहू, लीलाराम साहू, महिला आरक्षक सरोजनी कटकवार थाना शिवरीनारायण का सराहनीय योगदान रहा।