

आरोपी के विरूद्ध धारा 137(2),87, 65(1) BNS 04,06 पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
⏺️आरोपी सतनाम सिह जाटवर उर्फ चिंट निवासी बलौदा वार्ड 13 थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)
⏩ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने की सूचना रिपोर्ट पर थाना अकलतरा में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध दिनांक 18.04.25 को अपराध क्रमांक 137/25 धारा 137(2) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
⏩ नाबलिग बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में आरोपी सतनाम सिंह जाटवर को जिला सक्ती जैजैपुर से तरफ से पकड़ा जिसको हिरासत मे लेकर पूछताछ करने पर नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाकर दैहिक शोषण जुर्म स्वीकार किए जाने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 28/05/2025 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।
⏩उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक मणिकात पाण्डेय थाना प्रभारी अकलतरा, सउनि दाउलाल बरेठ म.प्र.आर. रामकुमारी मार्को आरक्षक भूषण राठौर ,गौकरण राय का सराहनीय योगदान रहा।