

आरोपी द्वारा नाबालिक बालिका को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर कर भगा ले गया था ल
⏺ आरोपी सुमित मनोहर उम्र 22 वर्ष निवासी बारगांव थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा
⏺ आरोपी के विरूद्ध धारा 137 (2), 64(2) (m) BNS 4, 6 पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
⏩ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नाबालिक बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया था जिसकी सूचना रिपोर्ट पर दिनांक 18.06.25 को थाना नवागढ़ में अपराध क्र. 274/25 धारा 137 (2) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
⏩ नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जांजगीर श्री विजय कुमार पैकरा के कुशल मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी नवागढ़ निरीक्षक अशोक वैष्णव के नेतृत्व में सायबर तकनीकी के आधार पर आरोपी और अपहृता पतासाजी हेतु टीम गुरुग्राम हरियाणा भेजा गया जहां से अपहृता को आरोपी सुमित मनोहर के कब्जे से बरामद कर किया गया।
⏩ आरोपी सुमित मनोहर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर बताया को नाबालिक बालिका को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले जाकर अनाचार करना जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
⏩ उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक अशोक वैष्णव थाना प्रभारी नवागढ़, महिला प्रधान आरक्षक स्वाती गिरोलकर, आर. मुकेश कुमार राज, राजू कश्यप, संजय टंडन एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा