

⏺ आरोपियों को अपहृत नाबालिक बालिका होने की जानकारी होने के बावजूद भी उनके द्वारा सहयोग किया गया
⏺ आरोपियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
⏺ प्रकरण के मुख्य आरोपी अनाचार करने वाला विधि विरुध् विधि संघर्षरत बालक के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही करते हुए किशोर न्यायालय पेश किया गया
⏺ आरोपियों के विरुद्ध धारा- 137(2),87,65(2).3(5) B.N.S, धारा 06 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया
⏩ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नाबालिक बालिका को दिनांक 10/01/25 को रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने की सूचना पर थाना जांजगीर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
⏩ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में अपहृता एवं अज्ञात आरोपी की थाना जांजगीर पुलिस द्वारा लगातार पातासाजी की जा रही थी। इसी क्रम में CSP जांजगीर श्रीमति कविता ठाकुर के नेतृत्व में विवेचना के दौरान बालिका को आरोपियों के कब्जे से बरामद किया जाकर पूछताछ करने पर विधि से संघर्षरत बालक द्वारा शादी करने का झांसा देकर अनाचार करना बताई।
⏩ प्रकरण के सहयोगी आरोपी विधि से संघर्षरत बालक के माता- पिता अपहृता को नाबालिक बालिका होने की जानकारी होने के बावजुद अपने पास रखा गया एवं विधि से संघर्षरत बालक की मदद की गई। प्रकरण में आरोपीयों से पुछताछ पर अपना जुर्म स्वीकार करने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
⏩ उपरोक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली जांजगीर के थाना प्रभारी प्रवीण कुमार द्विवेदी व उप निरीक्षक सत्यम चौहान, प्रधान आरक्षक आलोक शर्मा , महिला आरक्षक रेखा यादव का सराहनीय योगदान रहा।