पूर्व में 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है न्यायिक रिमांड पर
⏺️ आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10, पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(घ), एवं BNS की धारा 325 के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
⏺️गिरफ्तार आरोपी तौफिक कुरैशी उर्फ अदनान पिता शमीम अहमद कुरैशी उम्र 23 साल निवासी राजा तालाब शिव मंदिर के पास रायपुर थाना सिविल लाइन जिला रायपुर
⏩ दिनांक 13.11.24 को सुबह थाना बम्हनीडीह/सायबर टीम को मुखबिर की सूचना मिली थी कि अशोक लाइलेंट वाहन क्रमांक CG07- 3929 में मवेशी परिवहन कर ले जा रहे है की सूचना पर श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में रेड कार्यवाही कर वाहन की चेकिंग की गई। मौके पर आरोपी 01. साहेब लाल कुर्रे निवासी पेंड्री थाना मस्तूरी 02. नफीस खान निवासी गंगरवा पोस्ट दबारा जिला सिवनी (मध्य प्रदेश) को पकड़ा गया था तथा मौके पर वाहन चेकिंग करने पर पाया गया कि कुल 22 नग भैंसें बरामद हुईं, जिनमें से पांच भैंसों की वाहन में ही मृत्यु हो चुकी थी। आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से थाना बम्हनीडीह में अपराध क्रमांक 99/24 धारा छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10, पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(घ), एवं BNS की धारा 325 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
⏩ प्रकरण के आरोपी नफीश खान एवं साहब लाल कुर्रे को गिरफ्तार कर दिनांक 13.11.2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। प्रकरण के आरोपी तौफिक कुरैशी उर्फ अदनान जो घटना दिनांक से फरार था जिसकी लगातार पुलिस द्वारा पातासाजी की जा रही थी। जिसकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप एवं SDOP चांपा श्री यदुमणि सिदार के कुशल मार्गदर्शन में मुखबिर सूचना पर आरोपी को पकड़ा जिसको मवेशी तस्करी करने के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 05.12.2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही निरी. राजीव श्रीवास्तव थाना प्रभारी बम्हनीडीह, उपनिरी पारस पटेल सायबर सेल प्रभारी एवं सायबर टीम, थाना बम्हनीडीह से ASI सुनील सिंह, आरक्षक पुनेश्वर आजाद, सचेंद्र साहू का सराहनीय योगदान रहा।