आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10, पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(घ), एवं BNS की धारा 325 के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
⏺️गिरफ्तार आरोपी
- साहेब लाल कुर्रे पिता – धरमू कुर्रे उम्र – 44 वर्ष, निवासी – पेंड्री, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर (आदतन अपराधी)।
- नफीस खान पिता – हफीज खान उम्र – 25 वर्ष, निवासी – गंगरवा, पोस्ट दबारा, जिला सिवनी (मध्य प्रदेश)।
⏩ दिनांक 13.11.24 को सुबह थाना बम्हनीडीह/सायबर टीम को मुखबिर की सूचना मिली कि अशोक लाइलेंट वाहन क्रमांक CG07- 3929 में मवेशी परिवहन कर ले जा रहे है की सूचना पर श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में रेड कार्यवाही कर वाहन की चेकिंग की गई। मौके पर आरोपी 01. साहेब लाल कुर्रे निवासी पेंड्री थाना मस्तूरी 02. नफीस खान निवासी गंगरवा, पोस्ट दबारा, जिला सिवनी (मध्य प्रदेश) को पकड़ा मौके पर वाहन चेकिंग करने पर पाया गया कि कुल 22 नग भैंसें बरामद हुईं, जिनमें से पांच भैंसों की वाहन में ही मृत्यु हो चुकी थी। आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से थाना बम्हनीडीह में अपराध क्रमांक 99/24 धारा छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10, पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(घ), एवं BNS की धारा 325 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
⏩ पुलिस द्वारा जप्त की गई 17 मवेशियों को ग्राम दुरपा के गौशाला में अस्थायी सुपुर्दनामा में सौंपा गया है तथा जप्त मवेशियों का पशु चिकित्सक से परीक्षण कराया गया है।
⏩ प्रकरण के आरोपियों को मवेशी तस्करी करने के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 13.11.2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, तथा प्रकरण के अन्य फरार है जिसकी पुलिस द्वारा पातासाजी की जा रही हैं मिलने पर गिरफ्तारी कार्यवाही कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। प्रकरण की विवेचना कार्यवाही जारी है।
⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही उप पुलिस अधीक्षक अनिल कुर्रे के नेतृत्व में उनि पारस पटेल प्रभारी साइबर सेल, निरी. राजीव श्रीवास्तव थाना प्रभारी बम्हनीडीह, साइबर सेल जांजगीर से सउनि. विवेक कुमार सिंह, प्रधान आर. मनोज तिग्गा, विवेक सिंह, आर. प्रदीप दुबे, गिरीश कश्यप, रोहित कहरा, आनंद सिंह, अर्जुन यादव तथा थाना बम्हनीडीह स्टाफ की मुख्य भूमिका रही