

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि ग्राम खरकेना निवासी संदीप दास महंत के द्वारा पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर जबरन बलात्कार किया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 193/2025 धारा 376 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान आरोपी की पतासाजी हेतु मुखबिर तैनात किया गया था जिन्होंने बताया कि आरोपी संदीप दास महंत बिलासपुर रेलवे स्टेशन में बाहर जाने हेतु जा वाला है की सूचना पर थाना प्रभारी डभरा के द्वारा विशेष टीम गठित कर रवाना किया गया जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना जूर्म स्वीकार किया आरोपी संदीप दास महंत पिता रूपदास महंत उम्र 34 साल ग्राम खरकेना थाना डभरा को दिनांक 01.08.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक कमल किशोर महतो, के नेतृत्व मे सहायक उप निरीक्षक एच एन ताम्रकार, आर. मिरिश साहू, शिव यादव का विशेष योगदान रहा।