आरोपीयों के विरूद्ध धारा- 331(4), 305 बीएनएस के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
⏺️आरोपी राजकुमार केंवट ऊर्फ कोंदू पिता स्व. मरकम केंवट उम्र 38 सल साकिन पचोरी थाना सारागांव जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)
⏺️ आरोपी के कब्जे से बरामद चोरी का एबिस गोल्ड कंपनी का 08 टीपा फल्ली तेल एवं 02 पेटी फल्ली तेल पाउच कीमती करीब 16000 रूपये
⏩ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.08.2024 को प्रार्थी महेश कुमार कर्ष साकिन पचोरी थाना सारागांव ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके दुकान में रखे एबिस गोल्ड कंपनी का 08 टीपा फल्ली तेल एवं 02 पेटी फल्ली तेल पाउच कीमती करीब 16000 रूपये को किसी अज्ञात व्यक्त्ति द्वारा चोरी कर ले गया कि रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना सारागांव में अप.क्रं. 164/24 धारा 331(4), 305 बीएनएस कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
⏩ चोरी की मामले को गंभीरता को देखते हुए श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा श्री विवेक शुक्ला (भापुसे.) के द्वारा लगातार चोरी पर लगाम लाने हेतु दिए गये निर्देश के पालन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जांजगीर श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल (रापुसे) एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चांपा श्री यदुमणी सिदार के कुशल मार्ग दर्शन में कार्यवाही करते हुये तत्काल आरोपी की पतासाजी करते हुए संदेही राजकुमार केंवट ऊर्फ कोंदू साकिन पचोरी को थाना सारागांव को अभिरक्षा में लेकर चोरी की घटना के संबंध में पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया आरोपी राजकुमार केंवट ऊर्फ कोंदू द्वारा एबिस गोल्ड कंपनी का 08 टीपा फल्ली तेल एवं 02 पेटी फल्ली तेल पाउच कीमती करीब 16000 रूपये को चोरी कर अपने घर में रखना बताया गया जिसके कब्जे से बरामद किया गया है।
⏩ आरोपी राजकुमार केंवट ऊर्फ कोंदू पिता स्व. मरकम केंवट उम्र 38 सल साकिन पचोरी थाना सारागांव के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 20.08.2024 को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय भेजा गया है।
⏩उक्त संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक सावन सारथी, सउनि सरोज पाटले, प्र.आर. अर्जुन जांगडे, प्र.आर. राजेश कोशले का विशेष योगदान रहा है।