संवाददाता राम कुमार मनहर मोबाईल नंबर 9977109155,
बेलादुला / थाना बाराद्वार जिला सक्ती अपराध क्रमांक 22/23 धारा 457,380 भादवि थाना बाराद्वार- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी राजकुमार चंद्रा पिता अष्वनी चंद्रा उम्र 26 साल साकिन अकलसरा थाना बाराद्वार का थाना उपस्थित आकर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया कि दिनांक 03.02.23 की रात्रि 08-00 बजे नवधा चौक के पास अपना दुकान को बंद करके घर चला गया था रोज की तरह दिनांक 04-02-23 को सुबह 09-00 बजे दुकान खोलने गया तब दुकान मे देखा कपडा का लटटा अस्त व्यस्त पडा था चेक करने पर दुकान के रेक मे रखा साडी 06 नग, जींस पेंट 06 नग, बनियान 05 नग, टी सर्ट02 नग, एक फुल बांही का सर्ट कुल जुमला कीमती 15000 रूपये नहीं था कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। जिसकी काय्रवाही हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एम.आर.आहिरे (भापुसे.) के दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति गायत्री सिंह (रापुसे.) व उप पुलिस अधीक्षक (मु.) श्रीमति अंजली गुप्ता (रापुसे.) के मार्गदर्शन पर निरीक्षक राजेश पटेल थाना प्रभारी बाराद्वार के कुशल नेतृत्व में विवेचना के दौरान ग्राम अकलसरा जाकर आरोपी संजय चंद्रा को हिरासत मे लेकर कडाई से पूछताद करने पर आरोपी संजय चंद्रा पिता श्यामलाल चंद्रा उम्र 26 साल साकिन अकलसरा द्वारा अपराध करना स्वीकार करने से मेमोरण्डन कथन अनुसार चोरी किये साडी 06 नग, जींस पेंट 06 नग, बनियान 05 नग, टी सर्ट02 नग, एक फुल बांही का सर्ट कुल जुमला कीमती 15000 रूपये को समक्ष गवाह के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी संजय चंद्रा पिता श्यामलाल चंद्रा उम्र 26 साल साकिन अकलसरा के विरूध्द अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर रिमांण्ड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक राजेश पटेल थाना प्रभारी, उपनिरीक्षक एस. सी. चौहान, प्र.आर. लक्ष्मीनारायण कंवर प्र.आर. विजय पटेल, आर. घनशयाम यादव आर. अलेक्स मिंज, आर.फारूख खान, राकेश राठौर, अश्वनी जायसवाल आर. बुद्धेश्वर पटेल, आर. किशन बरेठ, रामनारायण राठौर का योगदान रहा।