

जांजगीर न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी न्यायालय श्रीमती अंजू कंवर ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी किरण कुमार जगत को सुनाई सजा।
घटना दिनांक 10/08/2023 शाम के समय प्रार्थी बद्री प्रसाद कश्यप जर्वे च से अकलतरा आयल लेने केशव प्रसाद कश्यप के साथ उसके मोटर सायकल प्लेटिना नंबर CG11AF 5076 में जा रहा था मोटर सायकल को केशव प्रसाद कश्यप चला रहा था जब वे लोग ग्राम खोखरा फोरलेन (खोखरा पुटपुरा चौक के मध्य नाला पास) पहुचे थे उसी समय खोखरा की ओर से एक ट्रेलर वाहन क्रमांक CG12S 5625 का चालक अपना वाहन लापरवाही उपेक्षापूर्वक चलाते आकर केशव कश्यप को ठोकर मारकर एक्सीडेट कर दिया। जिससे उसके दाहिना जांघ, कमर, बांया पैर पंजा पास चोट लगा जिससे वह मौके पर बेहोस हो गया किसी तरह प्रार्थी बद्री प्रसाद गाडी व्यवस्था कर आहत को जिला अस्पताल जांजगीर ईलाज के लिए ले गया जहां से बिलासपुर रिफर करने पर खंडूजा अस्पताल में भर्ती किये जहां 22 दिन भर्ती रहकर ईलाज चला उसके बाद कोरबा NKH अस्पताल में ले जाकर भर्ती किये है जिसका ईलाज चलने के दौरान प्रार्थी बद्री प्रसाद द्वारा थाना जांजगीर आकर घटना की सूचना दिए जाने पर ट्रेलर वाहन क्रमांक CG12S 5625 के चालक विरुद्ध अंतर्गत धारा 279,337,338 भादवि अपराध पंजीबद्ध किया गया।
विवेचना दौरान घटना करने वाले ट्रेलर वाहन को घटना समय आरोपी किरण कुमार जगत पिता बुधवर सिंह जगत निवासी डोगीपेन्द्री (खिसोरा ) के द्वारा चलाया जाना पाए जाने पर उसके विरुद्ध चालान तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश बाद विचारण दौरान गवाहों के
परीक्षण प्रतिपरीक्षण पूर्ण होने पर माननीय न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी न्यायालय श्रीमती अंजू कंवर ने आरोपी किरण कुमार जगत को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए आहत केशव कश्यप को गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी पाते हुए धारा 279 भादवि में 03 माह कारावास व धारा 338 भादवि में 06 माह कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई साथ ही अर्थदंड की राशि अदा न करने पर पृथक से कारावास का आदेश दिया ।
शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एस अग्रवाल द्वारा अभियोजन संचालन किया गया।