आरोपियों द्वारा 2700 लोगो से 30-30 हजार रुपए को झांसा देकर कुल लगभग 08 करोड़ों रुपया लेकर किया गया धोखाधड़ी
⏺️लुभावने बिजनेस स्कीम कंपनी के झांसा में आकर आम नागरिकों एवं महिला समूहों के सदस्यों हुए ठगी का शिकार
⏺️कंपनी के डायरेक्टर एवं अन्य सहयोगी को पूर्व में कोरबा पुलिस द्वारा की गई है गिरफ्तार, चाम्पा पुलिस द्वारा भी की जा रही है वैधानिक कार्यवाही
⏺️आरोपियों के विरुद्ध धारा 318(2), 318(4), 111(1) (iii), 3(5) BNS एवं 6,10 छत्तीसगढ़ निवेशकों का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही कर 03 आरोपियों को भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
गिरफ्तार आरोपियों का नाम
- ईश्वर दास महंत पिता महेश दास महंत उम्र 39 साल निवासी लीमगांव थाना उरगा जिला कोरबा (ब्रांच मनेजर शखा चाम्पा ओमसिटी)
- संतोष दास मानिकपुरी पिता सुकृत दास उम्र 40 साल निवासी रोगदा थाना नवागढ़ जिला जांजगीर-चाम्पा (ब्रांच मनेजर शखा चाम्पा ओमसिटी)
- गोपी किशन पिता मनिराम सुखसारथी उम्र 24 साल निवासी लहंगा थाना बाराद्वार जिला सक्ती (कंपनी कार्यालय का कंप्यूटर ऑपरेटर)*
⏩मामले का विवरण प्रार्थिया श्रीमती निरा साहू निवासी दारंग थाना चांपा जिला जांजगीर-चाम्पा द्वारा थाना चाम्पा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 25.04.23 से लगातर आरोपी कंपनी का डारेक्टर अखिलेश सिंह एवं उनके अन्य साथियों द्वारा संगठित होकर फ्लोरा मैक्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी संचालित कर रहे थे, जिसका मुख्य ब्राच कोरबा था एवं चाम्पा में शाखा खोलकर एक व्यवसायिक स्कीम के तहत आम नागरिकों एवं सदस्यों से 30-30 हजार रुपये जमा कराते थे तथा हर महिना प्रत्येक सदस्य को 2.700/ रूपया देने का वादा करते थे तथा सदस्यों 35000/ रूपया का समान जैसे साड़ी, बर्तन, जूते, आभूषण बेनटेक्स) आदि सामान बेचने के लिए देते थे और उक्त समान को बेचकर पूनः 35000/ हजार रूपये कंपनी में जमा करते थे। जिसमें से सदस्यों को 3500/ रूपयें कमीशन मिलता था यदि कोई सदस्य समान नही देता था उसे सिर्फ हर महिने 2700/ रूपये 24 माह तक देने का झांसा दिते थे इसके अतिरिक्त सदस्यों द्वारा अपने अंदर में जितना सदस्य जोड़े उन सदस्यों के हिसाब से प्रति महिना 300/ रूपया कमिशन के रूप में देते थे जिसकी लालच में आकर ग्रामिण के लोगो द्वारा विभिन्न बैंको से लोन लेकर 30-30 हजार रूपया जमा किया गया है। कंपनी द्वारा सदस्यों को पीछले 04 माह से वादा की गई 2700/ रूपयें देना बंद कर फरार हो गये कि रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध दिनांक 25.11.2024 के थाना चाम्पा में अपराध क्रमांक 517/2024 धारा 318(2), 318(4), 111(1) (iii), 3(5) BNS एवं 6,10 छत्तीसगढ़ निवेशकों का संरक्षण अधिनियम, 2005 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
⏩धोखाधड़ी जैसे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा के निर्देशन में आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तारी हेतु अति. पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कश्यप के नेतृत्व में टीम गठित किया गया था। गठित टीम के द्वारा आरोपियों का लगातार पतासाजी की जा रही थी इसी क्रम में SDOP चाम्पा श्री यदुमणि सिदार के कुशल मार्ग दर्शन में मुखबीर सूचना पर अलग-अलग जगहों से आरोपी 01. ईश्वर दास महंत निवासी लीमगांव थाना उरगा जिला कोरबा 02. संतोष दास मानिकपुरी निवासी रोगदा थाना नवागढ़ जिला जांजगीर-चाम्पा 03. गोपी किशन सुखसारथी निवासी लहंगा थाना बाराद्वार जिला सक्ती को पकड़ा जिसको घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार कियें जिन्होंने लगभग 10-10 लाख रूपये लेना स्वीकार कियें आरोपियों से एवं कार्यालय से उपयोग कियें कम्प्यूटर सेट, प्रिंटर, लेपटाप, नोट गिनने का मशीन, रजिस्टर एवं प्रचार प्रसार की समाग्री को बरामद किया गया जाकर आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 29.11.24 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
⏩विवेचना के दौरान यह जानकारी आयी है कि गिरफ्तार तीनो आरोपी कंपनी के डारेक्टर अखिलेश सिंह, राजू सिंह निवासी कोरबा एवं उनके सक्रिय सहयोगी साथियों के साथ मिलकर पीछले लगभग 19-20 माह से लुभावना स्कीम को चला रहे थे। कंपनी के डारेक्टर अखिलेश सिंह, राजू सिंह कोरबा कोतवाली के इसी तरह के अन्य मामले में कोरबा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त चाम्पा थाना के मामलें में वांछित अन्य आरोपी गण को भी कोरबा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जल्द ही चाम्पा पुलिस द्वारा …