नाम आरोपी- 01 . शशि कपूर शतरंज पिता कार्तिक राम शतरंज उम्र 41 वर्ष पता बडेरबेली थाना मालखरौदा जिला सक्ती(छ.ग.) 02 . सुनील दत्त शतरंज पिता कार्तिक राम शतरंज उम्र 31 वर्ष पता बडेरबेली थाना मालखरौदा जिला सक्ती (छ.ग.)
थाना मालखरौदा * अपराध क०-* 316/2024,
धारा – 420,34, भादवि।
विवरणः – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मामले के प्रार्थी फिरेन्द्र साहू पिता सुक लाल साहू उम्र 50 वर्ष साकिन बडेरबेली थाना मालखरौदा तथा अन्य 4 ब्यक्ति के द्वारा थाना मालखरौदा में शिकायत दर्ज कराया गया कि ग्राम बडेरबेली का सुनील दत्त शतरंज पिता कार्तिक राम शतरंज उम्र 31 वर्ष तथा उसका भाई शशि कपूर शतरंज पिता कार्तिक राम शतरंज उम्र 41 वर्ष दोनो निवासी ग्राम बडेरबेली थाना मालखरौदा जिला सक्ती (छग.)। के द्वारा रकम दोगुना करने का प्रलोभन देकर गाँव के ही सतीश कुमार चन्द्रा से 3,80,000-/ रूपये, सुरेन्द्र कुमार चन्द्रा से 1,50,000- / रूपये, राम कुमार साहू से 85,000- / रूपये, पूरन साहू से 55,000 / रूपये, राज कुमार चन्द्रा से 1,65,000 / रूपये, तथा फिरेन्द्र साहू से 2,20,000- / रूपये अलग-अलग किस्तों में तथा अलग-अलग माध्यम से कुल 1055000-/ रूपये लेकर तथा रकम वापस न कर रकम का स्वयं उपभोग कर आवेदक पक्षों के साथ छल करना बताने से शिकायत आवेदन की जाँच पर से आरोपियों का कृत्य धारा 420,34 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपियों के विरूद्ध थाना मालखरौदा में अपराध पंजीबद्ध कर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया सक्ती सुश्री अंकिता शर्मा (भा०पु०से०), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया सक्ती सुश्री रमा पटेल एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती श्री मनीष कुंवर के दिशा निर्देश पर तत्काल कार्यवाही करते हुये मामले के आरोपी सुनील दत्त शतरंज व उसका भाई शशि कपूर शतरज दोनों निवासी ग्राम बडेरवेली का पता तलाश कर दिनाँक 29.11.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मालखरौदा निरीक्षक राजेश पटेल, उ०नि० सी०पी० कवर, सेत राम पटेल, हरीश चन्द्रा, अशोक साहू, शत्रुहन साहू, तथा अशोक टण्डन का विशेष योगदान रहा।