जिला सक्ती पुलिस
दिनांक 01.06.2024
शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर 10000/- रूपये जुर्माना
श्रीमान पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक सक्ती के निर्देश के मार्गदर्शन में जिला सक्ति में दुर्घटना में अंकुश लाने के लिये सवित्त क्षेत्र में की जा रही पहल
- वाहन चालको का ब्रिथ ऐनेलाईजर से शराब सेवन करने की चेकिंग की जा रही है। जिसमें एक ट्रक क्रमांक CG 12 C 3133 वाहन चालक द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाने पर वाहन को जप्ती कर माननीय न्यायालय पेश किया गया
- , जहां माननीय सी. जी. एम. न्यायालय सक्ती के द्वारा शराब सेवन करने वाले चालक पर धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दस हजार रूपये का संमन शुल्क काटा गया है।