⏺️शराब पीकर वाहन चलाने पायें जाने पर वाहन चालको के विरूद्ध यातायात पुलिस द्वारा की जा रही है लगातार कार्यवाही
⏺️ यातायात चेकिंग के दौरान ट्रक चालक एवम मोटर साइकिल चालको द्वारा शराब पीकर चलाए पायें जाने पर ट्रक/मो.सायकल को जप्त किया जाकर 05 चालकों के विरूद्व धारा 185 MV ACT के तहत विधिवत कार्यवाही किया गया है जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा
⏺️ मोटर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत जिले में कुल 142 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जा रही है
⏩ श्री विवेक शुक्ला (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक जांजगीर के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है।
इसी क्रम में दिनांक 24.05. 2024 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, मोटर सायकल में तीन सवारी, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नही होना, पार्किंग लाईन का नही होना, बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलाना एवं शराब पीकर वाहन चालाने वालो के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं के तहत वाहन चालकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया गया है।
⏩ यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने एवं शराब पीकर वाहन नही चलाने के संबंध में समझाईस दी जा रही है।