

आरोपी के विरुद्ध धारा 64, 351 ( 127 (2) बीएनएस के तहत की गई कार्यवाही
⏺️महिला पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिस्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर
⏺️आरोपी मनमोहन कुम्हार पिता स्व. लखन लाल कुम्हार उम्र 25 साल निवासी चोरिया थाना सारगांव जिला जांजगीर-चाम्पा
⏩मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19.08.2024 को रात्रि करिबन 08.00 बजे पीडिता अपने घर पर अकेली थी तभी आरोपी द्वारा जबरन दैहिक शोषण किया और किसी को बताओगी तो जान से मारने की धमकी दिया, कि रिपोर्ट पर थाना सारागांव में अपराध क्रमांक 167/2024 धारा तारा 64, 351 (3) 127 (2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

⏩ महिला पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा के निर्देशन में थाना सारागांव पुलिस द्वारा तत्काल आरोपी मनमोहन कुम्हार निवासी चोरिया को पकड़ा जिसको घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार कियें जाने से विधिवत् गिस्तार कर दिनांक 22.08.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
⏩उपरोक्त कार्यवाही में निरी. सावन सारथी थाना प्रभारी सारागांव, प्रधान आर. राजेश कोसले, अर्जुन जांगड़े, महिला प्रधान आर. पुष्पा साहू, एवं थाना सारागांव स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।