[16:31, 6/6/2024] +91 99269 82646: अपने ही पत्नी को चाकू से मारकर मौत का घाट उतारने वाले आरोपी पति को पुलिस ने चंद घंटे में किया गिरफ्तार थाना ब
लौदा पुलिस की त्वरित कार्यवाही
⏺️आरोपी द्वारा अपने इलाज कराने आया था पत्नी के साथ मिरादतार मजार बलौदा
⏺️आरोपी द्वारा अपने पत्नी को वापस घर जाने के बात बोलने पर नहीं मानने पर आरोपी पति द्वारा गुस्से में आकर सब्जी काटने की चाकू से पत्नी को उतारा मौत का घाट
⏺️आरोपी द्वारा घटना घटित कर हो गया था फरार
⏺️आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त सब्जी काटने का चाकू को किया बरामद
⏺️आरोपी विदेश कुमार पैकरा पिता रघुवीर पैकरा उम्र 30 साल निवासी भण्डारगांव कदमपारा उदयपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
⏺️ प्रकरण की आरोपी के विरूध्द धारा 302 भादवि के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर
⏺️मृतिका देवती पैकरा उम्र 26 साल निवासी भण्डारगांव
कदमपारा उदयपुर जिला सरगुजा
⏩मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपी विदेश कुमार पैकरा पिता रघुवीर पैकरा उम्र 30 साल निवासी भण्डारगांव कदमपारा उदयपुर जिला सरगुजा (छ.ग.) अपने इलाज कराने के लिए अपने पत्नी मृतिका देवती पैकरा उम्र 26 साल के साथ दिनांक 03.06.2024 को थाना बलौदा क्षेत्र के मिरादतार मजार आये थे।सूचक सरजू चौहान निवासी वार्ड नंबर 03 बलौदा जो रामनगर स्थित मीरादतार में चौकीदारी का काम करता है। जिसके द्वारा दिनांक 05.06.2024 को थाना बलौदा उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 03.06.2024 को देवती नामक महिला अपने पति विदेश कुमार के साथ ईलाज कराने मीरादतार मजार बलौदा आये थे। दिनांक 05.06.2024 को सुबह करीब 04:00 बजे सभी को (सवारियों को) सलामी के लिए उठाने के लिए गया तो सभी को उठा रहा था मृतिका देवती पैकरा को 2-3 बार आवाज देकर उठाया जो नहीं उठी व ना कुछ बोली, तो उसके पास जाकर देखा तो देवती पैकरा के सिर के पास चोंट लगने से खून निकला था सांस नहीं चल रहा था उसकी मृत्यु हो गई थीं। मृतिक के पति विदेश कुमार वहां पर नहीं था कि सूचना थाना बलौदा पुलिस को मिलने पर मर्ग इंटीमेशन कायम कर। तत्काल घटना स्थल गया, निरीक्षण कर शव का पंचनामा कार्यवाही में लिया जाकर शव का पीएम कराया गया, शार्ट पीएम रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु गंभीर चोट लगने से होना लेख किये जाने पर आरोपी के विरूद्ध थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 214/2024 धारा 302 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
⏩हत्या जैसे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु श्री विवेक शुक्ला (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक जांजगीर के निर्देशन में तत्काल थाना स्तर से टीम गठित किया गया तथा अति. पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार जायसवाल के कुशल मार्ग दर्शन में अज्ञात आरोपी की पतासाजी किया जा रहा था विवेचना दौरान आस-पास के व्यक्तियों से पुछताछ कर कथन लिया गया कथन के आधार पर मृतिका के पति घटना बाद से मौके पर उपस्थित नहीं होने पर संदेह के आधार पर गठित टीम द्वारा संदेही पति की पतासाजी हेतु उसके सकुनत भण्डारगांव, उदयपुर के लिये रवाना किया गया। जहां से हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया गया जिसके द्वारा अपने मेमोरेण्डम कथन में बताया गया कि दिनांक 03.06.24 को अपना ईलाज कराने अपने पत्नी देवती पैकरा के साथ अपने गांव से मीरादतार मजार बलौदा आया हुआ था दुसरे दिन वही रहकर ईलाज कराये लेकिन अच्छा नहीं लगने से अपने पत्नी को बताया और उसे घर चलने बोला तो वह ईलाज कराकर चलने की बात बोली उसी रात फिर अपने पत्नी को बोला की मुझे अच्छा नही लग रहा है लेकिन उसकी पत्नी बात नहीं मान रही थी तो गुस्सा में रखे सब्जी काटने वाले चाकू से अपनी पत्नी की मुंह को हाथ से दबाकर उसके पेट में चाकू से वार कर हत्या करना स्वीकार किया और वहां से भाग गया और चाकू को मीरा दतार मजार से लगे खाली मैदान में फेंक देना बताया जिसे आरोपी के निशानदेही पर समक्ष गवाहों के बरामद किया गया।
⏩ प्रकरण के आरोपी विदेश कुमार पैकरा पिता रघुवीर पैकरा उम्र 30 वर्ष निवासी भण्डारगांव कदमपारा थाना उदयपुर जिला सरगुजा के विरुद्ध पर्याप्त अपराध धारा का सबूत पाये जाने से दिनांक 06.06.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
⏩उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक अशोक कुमार वैष्णव थाना प्रभारी बलौदा, सउनि कौशल सिदार, प्रतिभा राठौर, आरन श्याम राठौर, प्रहलाद निर्मलकर, विनोद मनहर, देवराज लसार एवं समस्त स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
[16:32, 6/6/2024] +91 99269 82646: ✴️प्रेस नोट✴️
जांजगीर-चांपा पुलिस
दिनांक 06.06.2024
⏺️ जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए, उचित बचाव के लिए यातायात नियमों का उलंघन करने वाले 101 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत की गई कार्यवाही
⏺️ यातायात चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाएं पाए जाने पर वाहन को जप्त कर वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185 के तहत करवाई किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
⏩ श्री विवेक शुक्ला (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक जांजगीर के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 05.06. 2024 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, मोटर सायकल में तीन सवारी, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नही होना, पार्किंग लाईन का नही होना, बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना एवम अलग-अलग धाराओं के तहत वाहन चालकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया गया है।
⏩ यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने एवं शराब पीकर वाहन नही चलाने के संबंध में समझाईस दी जा रही है।