

आरोपी द्वारा नाबालिक बालिका को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर कर भगा ले जाकर किया अनाचार

⏺ नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
⏺ आरोपी अशोक कुमार पिता देवानद साव उम्र 19 साल पता नाकों खुर्द थाना बढ़गा गांव जिला हजारीबाग झारखंड
⏺ आरोपी के विरूद्ध धारा 137 (२) 87, 64(2) BNS 4,6 पास्को एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
⏩ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपी द्वारा नाबालिक बालिका को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर कर भगा ले गया था जिसकी सूचना रिपोर्ट पर दिनांक 20.06.2025 को थाना चांपा में अपराध क्र. 264/25 धारा 137 (2) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में किया गया।
⏩ नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप एवं SDOP चांपा श्री यदुमणि सिदार के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चांपा निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में थाना स्तर से टीम गठित कर साइबर सेल की मदद से आरोपी अशोक कुमार को झारखंड तरफ से पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक जय प्रकाश गुप्ता थाना प्रभारी चांपा, उनि. सिलमानी टोप्पो, सउनि ज्ञान प्रकाश खाखा महिला प्रधान आरक्षक पुष्पलता साहू, आर. प्रहलाद दिनकर, महिला आरक्षक संगीता लहरें एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।