

आरोपी द्वारा नाबालिक बालिका को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके साथ किया अनाचार

👉प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
👉 आरोपीयो के विरूध्द धारा 137(2), 87, 64 BNS, 4, 6 पोक्सो एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही
👉आरोपी भूपेन्द्र कुमार सूर्यवंशी उम्र 23 वर्ष निवासी सारागांव वार्ड क्रं. 15 थाना सारागांव जिला जांजगीर चांपा
मामले का विवरण
नाबालिक बालिका को
किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिनांक 21.07.2024 को रात्रि में बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने की सूचना रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में अज्ञात आरोपी एवं अपहृता बालिका की थाना सारागांव पुलिस द्वारा लगातार पातासाजी की जा रही थी। इसी क्रम में मुखबिर सूचना पर आरोपी भूपेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के कब्जे से नाबालिक बालिका को बरामद किया जाकर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर नाबालिक बालिका को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर कर भगा ले जाकर अनाचार करना जुर्म स्वीकार करने से आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
⏩ उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक सुभाष चौबे थाना प्रभारी सारागांव, सउनि कृष्ण कुमार कोशले थाना स्टाफ सारागांव का सराहनीय योगदान रहा।