

प्रेस विज्ञप्ती
थाना – हसौद जिला – सक्ती (छ०ग०)अप.क्र. 13/2025धारा 34 (2) आबकारी एक्ट
*अवैध रूप से 44 पाव देशी प्लेन शराब रखकर बलेनो कार में परिवहन करते आरोपी गिरफ्तार
*थाना हसौद की कार्यवाही
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अवैध शराब, जुआ एवं गांजा बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु नशा मुक्ति अभियान के तहत लगातार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश दिया जा रहा था जिसके परिपालन में दिनांक 29.01.2025 को अवैध शराब रेड कार्यवाही पर अवैध शराब रखकर परिवहन करने की सूचना मिलने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया सक्ती सुश्री अंकिता शर्मा (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश यादव (रापुसे) एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) चंद्रपुर (डभरा) श्री सुमित गुप्ता को सूचना के बारे में अवगत कराकर कुशल दिशा निर्देशन प्राप्त होने पर ग्राम अमलीडीह में आरोपी रामलाल मनहर पिता राम कुमार मनहर उम्र 35 वर्ष साकिन अमलीडीह थाना हसौद जिला सक्ती (छ.ग.) द्वारा एक सफेद बलेनो कार क्रमांक सीजी 13 एएस 1015 में अवैध रूप से देशी प्लेन शराब रखकर परिवहन करते पाये जाने पर आरोपी रामलाल मनहर के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में रखे 44 पाव यूनिक देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180 ML शराब भरी हुई प्रत्येक शील बंद कीमती करीब 3960/रू कुल शराब 7920 ML एवं परिवहन में एक सफेद रंग की बलेनो कार क्रमांक CG13AS1015 जिसका चेचिस नम्बर MBHHWB13SNE152669 इंजन
नम्बर/ मोटर नम्बर K12NP7048176 मय चाबी के कीमती करीब 600000/रू कुल कीमती 603960/रू को वजह सबूत में जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी रामलाल मनहर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही निरीक्षक विन्टन साहू थाना प्रभारी हसौद के नेतृत्व में सउनि बिसोहन चंद्रा, प्र.आर. परमानंद घृतलहरे, अश्वनी सिदार, आर. शिव कुमार यादव, गंगाराम यादव, कमलेश धारिया, राजेश कुमार यादव द्वारा किया गया है