

अपराध क्रमांक 107/2025
धारा 34 (2) आबकारी एक्टश्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अंकिता शर्मा (भा.पु.से), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री हरीश यादव (रा.पु.से.), एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ति मनीष कुंवर (रा.पु.से.) द्वारा हो रहे अवैध जुओं, सट्टा, शराब और नशीले मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए दिये गए कड़े निर्देश के परिपालन में दिनांक 22.06.2025 को जरिये मुखबीर सूचना मिला की ग्राम झरप के दिनेश लहरे मरघट्टी बाउंड्रीवाल कें पास अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है की सूचना प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर मुखबिर के बताए स्थान पर जाकर रेड कार्यवाही करने पर आरोपी दिनेश लहरे पिता अवधराम लहरे उम्र 35 साल साकिन झरप थाना हसौद जिला सक्ति (छ.ग.) के कब्जे से दो नग पीले रंग की 05-05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरिकेन मे कुल 10 लीटर कच्ची महुआ शराब को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 107/2025 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर दिनांक 22.06 2025 को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय रिमाण्ड पर भेजा गया है
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी हसौद निरीक्षक नरेंद्र यादव के नेतृत्व में सउनि उपेंद्र यादव, प्रधान आरक्षक अश्वनी जायसवाल, आरक्षक घनश्याम पांडेय, नारायण यादव का विशेष योगदान रहा।