

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री हरीश यादव (रा.पु.से.) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती श्री मनीष कुंवर (रा.पु.से.) के द्वारा क्षेत्र में हो रहे, अवैध जुओं, सट्टा, शराब और नशीले मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए दिये गए कड़े निर्देश के परिपालन में थाना प्रभारी मालखरौदा के द्वारा थाना क्षेत्र में मुखबीर तैनात किया गया था। घटना दिनांक 19.06.2025 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति काला रंग का मोटर सायकल में कच्ची महुआ शराब परिवहन करते हुए ग्राम कलमी की ओर से ग्राम नवागांव की ओर ओर जा रहा है कि सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर मुखबीर के बताये स्थान ग्राम कलमी से नवागांव मार्ग में पोता चौंक के पास जाकर नाकाबंदी कर रेड कार्यवाही करने पर आरोपी कमल किशोर लहरे पिता स्व. केशू राम लहरे उम्र 34 वर्ष ग्राम नवागांव थाना मालखरौदा जिला सक्ती (छ.ग.) के कब्जे से एक मोटर सायकल हीरो स्लें4सडर प्रो क्रमांक CG 19 BC 0533 में कपड़ा के थैला के अंदर प्लास्टिक पालीथीन अंदर 05 लीटर एवं मो.सा. के डिक्की के अंदर प्लास्टिक पालीथीन के अंदर 05 लीटर कुल जुमला 10 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 1000 रूपये एवं हीरो कंपनी का मोटर सायकल स्लेंेाडर प्रो क्रमांक CG 19 BC 0533 कीमती लगभग 15000 रूपये कुल जुमला 16000 रूपये को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर आज दिनांक 19.06.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में उप पुलिस अधीक्षक, सतरूपा तारम थाना प्रभारी मालखरौदा, प्र.आर. 07 कमल किशोर साहू, आर. भागवत श्रीवास, आर. अजय खैरवार, आर. हरीश चंद्रा का विशेष योगदान रहा।