संवाददाता
श्रीमती सुनीता महंत
मोबाईल नंबर 9977109155
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अवैध शराब, जुआ एवं गाजा बिकी एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु लगातार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश दिया जा रहा था जिसके परिपालन में आज दिनांक 30.06.2023 को ज़रिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति मोटर सायकल में भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब बिकी करने हेतु लेकर जा रहा है कि सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री एम.आर. आहिरे (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती गायत्री सिंह (रापुसे) को सूचना के बारे में अवगत कराकर कुशल दिशा निर्देशन प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ के अवैध शराब रेड कार्यवाही हेतु आमगांव चौक नंदेली के पास जाकर हमराह स्टाफ के समक्ष मुखबीर पंचनामा तैयार कर गवाहो को साथ लेकर घेराबंदी किया जो एक व्यक्ति ग्राम गुचकुलिया की ओर से मुखबीर के बताये अनुसार हीरो होण्डा मोटर सायकल सीडी डिलक्स पर आते दिखा जिसे रोककर पूछताछ करने पर अपना नाम मेलाराम सतनामी पिता पहारू सतनामी उम्र 40 साल साकिन तुषार थाना जैजैपुर जिला सक्ती (छ.ग.) का रहने वाला बताया जिसे पूछताछ करने पर मोटर सायकल के डिक्की पर अवैध कच्ची महुआ शराब रखना स्वीकार किया जो आरोपी के मोटर सायकल के डिक्की में एक पीले रंग की 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरिकेन में भरा हाथ भटठी का बना कच्ची महुआ शराब करीबन 05 लीटर कीमती 500/रू तथा एक पीले रंग की 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरिकेन में भरा हाथ भटठी का बना कच्ची महुआ शराब करीबन 03 लीटर कीमती 300/रू कुल जुमला 08 लीटर शराब कीमती 800/ रू एवं हीरो होण्डा मोटर सायकल सीडी डिलक्स क्रमांक सीजी 11 सीए 5717 काला लाल रंग पुरानी मय चाबी के चालू हालत में कीमती 30000 / रू को जप्त किया गया है। आरोपी मेलाराम सतनामी पिता पहारू सतनामी उम्र 40 साल साकिन तुषार थाना जैजैपुर जिला सक्ती (छ.ग.) का कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आज दिनांक 30.06.2023 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना जैजैपुर पुलिस का विशेष योगदान रहा।