श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा (भापुसे). अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय रमा पटेल (रा.पु से) एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कुंवर (रापुसे) के द्वारा क्षेत्र में हो रहे अवैध जुआ सट्टा शराब पर कार्यवाही के रोकथाम के लिए कड़ी निर्देश दिये गये के परिपालन में थाना सक्ती प्रभारी के द्वारा लगातार अवैध शराब सट्टा जुआ के खिलाफ कार्यवाही हेतु थाना क्षेत्र में मुखबिर तैनात किया गया था।
घटना दिनांक 31.07.2024 को जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम हरदी निवासी हरिशंकर पाटले अपने मेहरून कलर की स्कुटी में एक व्यक्ति को पिछे बैठाकर अधिक मात्रा में हाथ भट्टी से निर्मित देसी महुआ शराब अवैध रूप से बिक्री हेतु रखकर सक्ति की ओर जा रहा है कि सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर हमराह स्टाफ एवं गवाहो के ग्राम डिक्सी प्राइमरी स्कुल चौक में मुखबीर के बताये हुलिया अनुसार एक मेहरून कलर का स्कुटी में दो लोग आते हुए मिले जिन्हे रोककर पुछताछ करने पर भागने की कोशिश किये जिन्हे दौड़ाकर पकडा गया। जिन्हे पुछताछ करने पर स्कुटी चलाने वाला अपना नाम हरिशंकर पाटले पिता छतपाल पाटले उम्म्र 27 वर्ष साकिन हरदी तथा पिछे बैठा व्यक्ति अपना नाम रमेश कुमार पाटले पिता तिवारी राम पाटले उम्र 27 वर्ष साकिन हरदी थाना सक्ति का बताया। आरोपी हरिशंकर पाटले के कब्जे से 06 लीटर हाथ भटठी से निर्मित कच्ची महुआ शराब तथा एक मेहरून कलर का हौंडा एक्टिवा स्कुटी कमांक सीजी 11 बीएल 3097 एवं आरोपी रमेश कुमार पाटले के कब्जे से 06 लीटर हाथ भटठी से निर्मित कच्ची महुआ शराब जुमला 12 लीटर हाथ भटठी से निर्मित कच्ची महुआ शराब मिलने से आरापियो को धारा 94 बी.एन.एस.एस. का नोटिस दिया गया जो अवैध शराब बिकी करने के संबंध में कोर्ड वैध दस्तावेज नहीं होना लिखकर दिए। अरापियों का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटीत करना पाये जाने से अपराध क्रमांक 303/2024. धारा 34(2) जाबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उबत कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक ब्रिजेश तिवारी के नेतृत्व में प्रधान आर शब्बीर मेमन् विनोद कंवर, आर गणेश साहु यादराम चंद्रा, लक्ष्मी प्रसाद साहू खिलेश्वर साहू, मनोज कोसले, घनश्याम टंडन का विशेष योगदान रहा।