आरोपी यशंवत कुमार शर्मा उर्फ गोलू उम्र 39 साल निवास सीएसईबी कालोनी मड़वा ग्राम लछनपुर थाना जांजगीर
⏺️पति ही निकला पत्नी का हत्यारा
⏺️आरोपी द्वारा अपने पत्नी का गला घोंटकर फांसी पर लटकाया था
⏺️ मृतिका तृप्ति शर्मा उर्फ काजल उम्र 36 साल
⏺️आरोपी के विरूद्ध धारा 302, 201 भादवि के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है
⏺️आरोपी के विरुद्ध पूर्व में अन्य जिले के थानों में आर्म्स एक्ट, झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के 10 से अधिक मामले दर्ज हैं।
⏩मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक घटना 23.08.23 को रात्रि करीब 10.00 बजे से दिनांक 24.08.23 को सुबह करीब 05.45 बजे के बीच मृतिका तृप्ति शर्मा उर्फ काजल पति यशवंत कुमार शर्मा जाति ब्राम्हण उम्र 36 वर्ष सा. सीएसईबी मड़वा कालोनी ग्राम लच्छनपुर थाना जांजगीर का अपने क्वाटर के सामने बरामदा के खिड़की राड में पीला रंग की चुनरी से फांसी
लगाकर फौत कर गई। सूचना पर थाना जांजगीर में मर्ग क्रमांक 111/23 धारा 174 जाफी कायम कर मृतिका के शव पंचनामा कार्यवाही उपरांत शव को पीएम कराया गया, मर्ग जांच दौरान परिजनों/गवाहों का कथन लिया गया जो आरोपी द्वारा मृतिका के गला घोटकर हत्या कर फांसी पर लटकाने की बात अपने कथन मे बताये। मृतिका तृप्ति शर्मा उर्फ काजल का शार्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया गया जिसमे मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक लेख किया गया है। मर्ग जांच, परिजनों के कथन, शार्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी यशवंत कुमार शर्मा के विरुद्ध अपराध क्रमांक-550/23 धारा 302, 201 भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
⏩विवेचना दौरान आरोपी यशवंत कुमार शर्मा को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना घटित जुर्म स्वीकार करने पर विधिवत् दिनांक 26.08.23 को गिरफ्तार कर कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है
⏩उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक अशोक वैष्णव, उपनिरी भवानी सिंह एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।